प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 281 268 (ii) राशि ₹42,553.500 करोड़ ₹42,097.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 103.25 99.18 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5691%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9605%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 281 268 (ii) राशि ₹42,553.500 करोड़ ₹42,097.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 103.25 99.18 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5691%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9605%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
6.92% जीएस 2039 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 103.25/6.5691% 99.18/6.9605% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
6.92% जीएस 2039 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 103.25/6.5691% 99.18/6.9605% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 7,417 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 7,417 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 7,417 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 7,417 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 9 मई 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 9 मई 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,06,342.90 5.72 3.50-6.85 I. मांग मुद्रा 15,220.70 5.82 4.90-5.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,886.45 5.73 5.60-5.77 III. बाज़ार रेपो 2,09,827.75 5.71 3.50-6.81 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,408.00 6.00 5.95-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 792.60 5.84 5.25-5.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 352.00 - 5.75-6.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 7,605.00 5.85 5.80-5.95 IV. बाज़ार रेपो 2,686.13 5.92 5.85-6.00 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीख अवधि (दिवस) परिपक्वता की तारीख राशि वर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) I. आज के परिचालन 1. स्थिर दर 2. परिवर्तनीय दर& (i) मुख्य परिचालन (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (II) परिष्कृत कार्य परिचालन (क) रेपो गुरुवार, 08/05/2025 1 शुक्रवार, 09/05/2025 8,074.00 6.01 (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (III) दीर्घावधि परिचालन^ (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो 3. एमएसएफ़# गुरुवार, 08/05/2025 1 शुक्रवार, 09/05/2025 1,980.00 6.25 4. एसडीएफ़Δ# गुरुवार, 08/05/2025 1 शुक्रवार, 09/05/2025 1,77,191.00 5.75 5. आज के परिचालनों से उपलब्ध कराई गई निवल चलनिधि [अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-)]* -1,67,137.00
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,06,342.90 5.72 3.50-6.85 I. मांग मुद्रा 15,220.70 5.82 4.90-5.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,886.45 5.73 5.60-5.77 III. बाज़ार रेपो 2,09,827.75 5.71 3.50-6.81 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,408.00 6.00 5.95-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 792.60 5.84 5.25-5.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 352.00 - 5.75-6.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 7,605.00 5.85 5.80-5.95 IV. बाज़ार रेपो 2,686.13 5.92 5.85-6.00 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीख अवधि (दिवस) परिपक्वता की तारीख राशि वर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) I. आज के परिचालन 1. स्थिर दर 2. परिवर्तनीय दर& (i) मुख्य परिचालन (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (II) परिष्कृत कार्य परिचालन (क) रेपो गुरुवार, 08/05/2025 1 शुक्रवार, 09/05/2025 8,074.00 6.01 (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (III) दीर्घावधि परिचालन^ (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो 3. एमएसएफ़# गुरुवार, 08/05/2025 1 शुक्रवार, 09/05/2025 1,980.00 6.25 4. एसडीएफ़Δ# गुरुवार, 08/05/2025 1 शुक्रवार, 09/05/2025 1,77,191.00 5.75 5. आज के परिचालनों से उपलब्ध कराई गई निवल चलनिधि [अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-)]* -1,67,137.00
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित, हुबली, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित, हुबली, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा दि निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा दि निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा श्री हरिहरेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरिहर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा श्री हरिहरेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरिहर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मई 2025 के आदेश द्वारा श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, वारणानगर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मई 2025 के आदेश द्वारा श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, वारणानगर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा दि जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा दि जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने 9 मई 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारत सरकार ने 9 मई 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 8,074 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 8,074 कट ऑफ दर (%) 6.01
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 8,074 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 8,074 कट ऑफ दर (%) 6.01
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,98,270.16 5.75 3.00-6.85 I. मांग मुद्रा 15,647.98 5.83 4.90-5.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,70,157.00 5.75 5.50-5.90
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,98,270.16 5.75 3.00-6.85 I. मांग मुद्रा 15,647.98 5.83 4.90-5.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,70,157.00 5.75 5.50-5.90
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमों के निर्माण हेतु ढांचा जारी किया, जिसमें विभिन्न अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के द्वारा या अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमों के निर्माण हेतु ढांचा जारी किया, जिसमें विभिन्न अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के द्वारा या अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 मई 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 मई 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों में स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता प्रदान करने हेतु ढांचा(ढांचा) जारी किया था तथा वित्तीय बाज़ारों में स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 09, 2025