प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.34 24 1000 1000 7.34 25 2 असम 1000 1000 7.37 10 3 जम्मू और कश्मीर 1000 1000 7.34 30 4 केरल 2000 2000 7.36 12 1500 1500 7.34 31 5 मिज़ोरम 200 200 7.37 15 6 पंजाब 1500 1500 7.37 12 7 राजस्थान 1500 1500 7.37 10 1000 1000 7.36 13 1000 1000 7.37 15
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.34 24 1000 1000 7.34 25 2 असम 1000 1000 7.37 10 3 जम्मू और कश्मीर 1000 1000 7.34 30 4 केरल 2000 2000 7.36 12 1500 1500 7.34 31 5 मिज़ोरम 200 200 7.37 15 6 पंजाब 1500 1500 7.37 12 7 राजस्थान 1500 1500 7.37 10 1000 1000 7.36 13 1000 1000 7.37 15
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, तथा इसे पिछली बार 29 मई 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, तथा इसे पिछली बार 29 मई 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 547,791.21 6.58 3.55-7.60 I. मांग मुद्रा 13,623.47 6.68 4.75-6.77 II. ट्राइपार्टी रेपो 372,777.25 6.56 6.00-6.70 III. बाज़ार रेपो 160,484.49 6.62 3.55-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 906.00 6.89 6.80-7.60
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 547,791.21 6.58 3.55-7.60 I. मांग मुद्रा 13,623.47 6.68 4.75-6.77 II. ट्राइपार्टी रेपो 372,777.25 6.56 6.00-6.70 III. बाज़ार रेपो 160,484.49 6.62 3.55-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 906.00 6.89 6.80-7.60
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 23 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 द्वारा 29 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। Aurangabad, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 dated August 28, 2023, for a period of six months up to the close of business on February 29, 2024, which were last extended up to the close of business on May 29, 2024 vide Directive DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 dated February 23, 2024.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 23 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 द्वारा 29 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। Aurangabad, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 dated August 28, 2023, for a period of six months up to the close of business on February 29, 2024, which were last extended up to the close of business on May 29, 2024 vide Directive DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 dated February 23, 2024.
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2029 03 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 27 मई 2024 31 मई 2024 (शुक्रवार) 03 जून 2024 (सोमवार) 2 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 03 जून 2034 6,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000 कुल 29,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू&एम/2018 के अनुसार की जाएगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2029 03 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 27 मई 2024 31 मई 2024 (शुक्रवार) 03 जून 2024 (सोमवार) 2 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 03 जून 2034 6,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000 कुल 29,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू&एम/2018 के अनुसार की जाएगी।
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 4 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024 ₹40,000 करोड़ की कुल सीमा के भीतर व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए कोई अधिसूचित राशि नहीं है। प्रतिभूतियों की नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रस्ताव 30 मई 2024 (गुरुवार) को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और निपटान 31 मई 2024 (शुक्रवार) को होगा। भारत सरकार निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखती है:
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 4 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024 ₹40,000 करोड़ की कुल सीमा के भीतर व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए कोई अधिसूचित राशि नहीं है। प्रतिभूतियों की नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रस्ताव 30 मई 2024 (गुरुवार) को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और निपटान 31 मई 2024 (शुक्रवार) को होगा। भारत सरकार निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखती है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 मई 2024 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 मई 2024 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2024 के आदेश द्वारा येस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा', और 'आंतरिक/कार्यालय लेखा का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹91.00 लाख (इक्यानवे लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2024 के आदेश द्वारा येस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा', और 'आंतरिक/कार्यालय लेखा का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹91.00 लाख (इक्यानवे लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मई 2024 के आदेश द्वारा भारती सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मई 2024 के आदेश द्वारा भारती सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि गांधीनगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि गांधीनगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2,272 कंपनियों, जिन्होंने 2020-21 से 2022-23 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया, के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े[1] (https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Finances%20of%20FDI%20Companies) जारी किए। उनका आर्थिक क्षेत्र वर्गीकरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के एमजीटी-7 फॉर्म (https://www.mca.gov.in/MinistryV2/companyformsdownload.html) में रिपोर्ट की गई प्रमुख कारोबारी गतिविधि पर आधारित है, जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। [1] शृंखला में जारी पिछले आंकड़े 31 मार्च 2023 को प्रकाशित किए गए थे, जो वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए 2,206 एफ़डीआई कंपनियों के वित्त पर आधारित थे।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2,272 कंपनियों, जिन्होंने 2020-21 से 2022-23 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया, के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े[1] (https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Finances%20of%20FDI%20Companies) जारी किए। उनका आर्थिक क्षेत्र वर्गीकरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के एमजीटी-7 फॉर्म (https://www.mca.gov.in/MinistryV2/companyformsdownload.html) में रिपोर्ट की गई प्रमुख कारोबारी गतिविधि पर आधारित है, जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। [1] शृंखला में जारी पिछले आंकड़े 31 मार्च 2023 को प्रकाशित किए गए थे, जो वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए 2,206 एफ़डीआई कंपनियों के वित्त पर आधारित थे।
क. स्रोत प्रतिभूति 8.20% जीएस 2025 8.20% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 7.27% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 8.24% जीएस 2027 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 1,000 5,000 2,500 2,000 1,000 1,000 नियत प्रतिभूति 8.17% जीएस 2044 7.50% जीएस 2034 6.68% जीएस 2031 8.24% जीएस 2033 6.95% जीएस 2061 6.95% जीएस 2061 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 3 5 3 5 4 4 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 1,021.123 4,350.256 2,707.733 2,979.788 494.538 1,824.560
क. स्रोत प्रतिभूति 8.20% जीएस 2025 8.20% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 7.27% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 8.24% जीएस 2027 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 1,000 5,000 2,500 2,000 1,000 1,000 नियत प्रतिभूति 8.17% जीएस 2044 7.50% जीएस 2034 6.68% जीएस 2031 8.24% जीएस 2033 6.95% जीएस 2061 6.95% जीएस 2061 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 3 5 3 5 4 4 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 1,021.123 4,350.256 2,707.733 2,979.788 494.538 1,824.560
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 97,885 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,007 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.54 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 78.53
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 97,885 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,007 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.54 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 78.53
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 27 मई 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 4 पूर्वाह्न 11:45 बजे से अपराह्न 12:15 बजे 31 मई 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे। (पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/375
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 27 मई 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 4 पूर्वाह्न 11:45 बजे से अपराह्न 12:15 बजे 31 मई 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे। (पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/375
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,167.17 6.64 3.50-6.90 I. मांग मुद्रा 14,776.56 6.72 5.40-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,63,166.45 6.62 6.21-6.74 III. बाज़ार रेपो 1,68,498.16 6.67 3.50-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 726.00 6.82 6.80-6.90 ख. मीयादी खंड
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,167.17 6.64 3.50-6.90 I. मांग मुद्रा 14,776.56 6.72 5.40-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,63,166.45 6.62 6.21-6.74 III. बाज़ार रेपो 1,68,498.16 6.67 3.50-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 726.00 6.82 6.80-6.90 ख. मीयादी खंड
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹21,200 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 24 प्रतिफल 1000 - 25 प्रतिफल 2 असम 1000 - 10 प्रतिफल 3 जम्मू और कश्मीर 1000 - 30 प्रतिफल 4 केरल 2000 - 12 प्रतिफल 1500 - 31 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹21,200 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 24 प्रतिफल 1000 - 25 प्रतिफल 2 असम 1000 - 10 प्रतिफल 3 जम्मू और कश्मीर 1000 - 30 प्रतिफल 4 केरल 2000 - 12 प्रतिफल 1500 - 31 प्रतिफल
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IX - जारी करने की तारीख 27 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 27 मई 2024 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IX - जारी करने की तारीख 27 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 27 मई 2024 होगी।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 27, 2024