प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ दि साहेबरावदेशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के साथ दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44 ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 26 सितंबर 2023 से लागू होगी। दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 26 सितंबर 2023 से दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/986
25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ दि साहेबरावदेशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के साथ दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44 ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 26 सितंबर 2023 से लागू होगी। दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 26 सितंबर 2023 से दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/986
25 सितबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा । विशेष रूप में, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹50,000
25 सितबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा । विशेष रूप में, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹50,000
दिनांक 22 सितंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणामनिम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 सितंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:(₹ करोड़)प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशिएसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर(पैसे प्रति ₹100)7.06% जीएस 20288,0004,0113,9898,0000.157.18% जीएस 203314,0007,0146,98614,0000.157.30% जीएस 205311,0005,5025,49811,0000.17प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 22 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी।अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/968
दिनांक 22 सितंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणामनिम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 सितंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:(₹ करोड़)प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशिएसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर(पैसे प्रति ₹100)7.06% जीएस 20288,0004,0113,9898,0000.157.18% जीएस 203314,0007,0146,98614,0000.157.30% जीएस 205311,0005,5025,49811,0000.17प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 22 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी।अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/968
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगलीसहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-74/12.22.225/2023-24 के अनुसार 8 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।(श्वेता शर्मा) उप महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/976
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगलीसहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-74/12.22.225/2023-24 के अनुसार 8 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।(श्वेता शर्मा) उप महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/976
दिनांक 21 सितंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@मात्रा(एक चरण)भारित औसत दरसीमाक.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)511,625.166.770.02-6.95I. मांग मुद्रा8,368.306.755.00-6.95II. ट्राइपार्टी रेपो355,691.556.766.75-6.79III. बाज़ार रेपो147,415.316.810.02-6.92IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो150.006.826.75-6.85ख.मीयादी खंडI. सूचना मुद्रा**195.256.656.00-6.88II. मीयादी मुद्रा@@629.00-6.50-7.10III. ट्राइपार्टी रेपो0.00--IV. बाज़ार रेपो1,545.856.936.91-6.99V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो0.00--भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@नीलामी की तारीखअवधि (दिवस)परिपक्वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दरग.चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)
दिनांक 21 सितंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@मात्रा(एक चरण)भारित औसत दरसीमाक.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)511,625.166.770.02-6.95I. मांग मुद्रा8,368.306.755.00-6.95II. ट्राइपार्टी रेपो355,691.556.766.75-6.79III. बाज़ार रेपो147,415.316.810.02-6.92IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो150.006.826.75-6.85ख.मीयादी खंडI. सूचना मुद्रा**195.256.656.00-6.88II. मीयादी मुद्रा@@629.00-6.50-7.10III. ट्राइपार्टी रेपो0.00--IV. बाज़ार रेपो1,545.856.936.91-6.99V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो0.00--भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@नीलामी की तारीखअवधि (दिवस)परिपक्वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दरग.चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 16 सितंबर 8 सितंबर 15 सितंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 6178
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 16 सितंबर 8 सितंबर 15 सितंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 6178
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹27,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 बिहार 2000 - 8 प्रतिफल 2 छत्तीसगढ़ 1000 - 7 प्रतिफल 3 गोवा 150 - 10 प्रतिफल 4 गुजरात 1500 500 8 प्रतिफल 5 हरियाणा 500 - 10 प्रतिफल 1000 - 12 प्रतिफल 6 केरल 1000 - 16 प्रतिफल 7 मध्य प्रदेश 2000 - 6 प्रतिफल 1000 - 15 प्रतिफल2000 - 21 प्रतिफल 8 मणिपुर 100 - 12 प्रतिफल 9 पंजाब 1750 - 12 प्रतिफल 10 राजस्थान 1000 - 10 प्रतिफल1500 - 21 प्रतिफल 1500 - 26 प्रतिफल 11 तमिलनाडु 3000 - 30 प्रतिफल 2000 - 1 दिसंबर 2021 को जारी 6.92% तमिलनाडु एसडीएल 2046 का पुनर्निर्गम मूल्य 12 पश्चिम बंगाल 2000 - 16 प्रतिफल 2000 - 19 प्रतिफल
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹27,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 बिहार 2000 - 8 प्रतिफल 2 छत्तीसगढ़ 1000 - 7 प्रतिफल 3 गोवा 150 - 10 प्रतिफल 4 गुजरात 1500 500 8 प्रतिफल 5 हरियाणा 500 - 10 प्रतिफल 1000 - 12 प्रतिफल 6 केरल 1000 - 16 प्रतिफल 7 मध्य प्रदेश 2000 - 6 प्रतिफल 1000 - 15 प्रतिफल2000 - 21 प्रतिफल 8 मणिपुर 100 - 12 प्रतिफल 9 पंजाब 1750 - 12 प्रतिफल 10 राजस्थान 1000 - 10 प्रतिफल1500 - 21 प्रतिफल 1500 - 26 प्रतिफल 11 तमिलनाडु 3000 - 30 प्रतिफल 2000 - 1 दिसंबर 2021 को जारी 6.92% तमिलनाडु एसडीएल 2046 का पुनर्निर्गम मूल्य 12 पश्चिम बंगाल 2000 - 16 प्रतिफल 2000 - 19 प्रतिफल
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 27 सितंबर 2023 (बुधवार) 29 सितंबर 2023 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 8,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 24,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं। उक्त नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित होगी। नीलामी के लिए बोलियां, भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में बुधवार, 27 सितंबर 2023 को निम्नलिखित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी: श्रेणी समय प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:30 गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 परिणामों की घोषणा नीलामी वाले दिन की जाएगी। सफल बोली लगाने वालों को शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 को भुगतान करना होगा।
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 27 सितंबर 2023 (बुधवार) 29 सितंबर 2023 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 8,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 24,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं। उक्त नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित होगी। नीलामी के लिए बोलियां, भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में बुधवार, 27 सितंबर 2023 को निम्नलिखित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी: श्रेणी समय प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:30 गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 परिणामों की घोषणा नीलामी वाले दिन की जाएगी। सफल बोली लगाने वालों को शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 को भुगतान करना होगा।
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणामनीलामी का परिणाम 7.06% जीएस 20287.18% जीएस 20337.30% जीएस 2053I.अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़II.हामीदारी की अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़III.प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या110205169(ii) राशि₹16046.523 करोड़₹29290.300 करोड़₹25567.760 करोड़IV.कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल99.54100.3199.55(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1792%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1342%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.3360%)V.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या71114108(ii) राशि₹7995.005 करोड़₹13988.623 करोड़₹10988.963 करोड़VI.प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत91.78%66.13%46.65%(2 बोलियां)(5 बोलियां)(5 बोलियां)VII.भारित औसत मूल्य / प्रतिफल99.54100.3199.71(भाऔप्र: 7.1792%)(भाऔप्र: 7.1342%)(भाऔप्र: 7.3227%)VIII.प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या353(ii) राशि₹4.995 करोड़₹11.377 करोड़₹11.037 करोड़IX.स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या353(ii) राशि₹4.995 करोड़₹11.377 करोड़₹11.037 करोड़(iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत---X.प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़XI.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/971
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणामनीलामी का परिणाम 7.06% जीएस 20287.18% जीएस 20337.30% जीएस 2053I.अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़II.हामीदारी की अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़III.प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या110205169(ii) राशि₹16046.523 करोड़₹29290.300 करोड़₹25567.760 करोड़IV.कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल99.54100.3199.55(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1792%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1342%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.3360%)V.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या71114108(ii) राशि₹7995.005 करोड़₹13988.623 करोड़₹10988.963 करोड़VI.प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत91.78%66.13%46.65%(2 बोलियां)(5 बोलियां)(5 बोलियां)VII.भारित औसत मूल्य / प्रतिफल99.54100.3199.71(भाऔप्र: 7.1792%)(भाऔप्र: 7.1342%)(भाऔप्र: 7.3227%)VIII.प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या353(ii) राशि₹4.995 करोड़₹11.377 करोड़₹11.037 करोड़IX.स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्या353(ii) राशि₹4.995 करोड़₹11.377 करोड़₹11.037 करोड़(iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत---X.प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़XI.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/971
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ7.06% जीएस 20287.18% जीएस 20337.30% जीएस 2053I.अधिसूचित राशि₹8,000 करोड़₹14,000 करोड़₹11,000 करोड़II.कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल99.54/7.1792%100.31/7.1342%99.55/7.3360%III.नीलामी में स्वीकृत राशि₹8,000 करोड़₹14,000 करोड़₹11,000 करोड़IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/970
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ7.06% जीएस 20287.18% जीएस 20337.30% जीएस 2053I.अधिसूचित राशि₹8,000 करोड़₹14,000 करोड़₹11,000 करोड़II.कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल99.54/7.1792%100.31/7.1342%99.55/7.3360%III.नीलामी में स्वीकृत राशि₹8,000 करोड़₹14,000 करोड़₹11,000 करोड़IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/970
22 सितंबर 2023 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी का परिणामअवधि 14-दिवसीयअधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)50,000प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)5,995स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)5,995कट ऑफ दर (%)6.49भारित औसत दर (%)6.49कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशतलागू नहींअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/969
22 सितंबर 2023 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी का परिणामअवधि 14-दिवसीयअधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)50,000प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)5,995स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)5,995कट ऑफ दर (%)6.49भारित औसत दर (%)6.49कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशतलागू नहींअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/969
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 29 सितंबर 2023 (एसजीबी 2016 काशृंखला II) और 29 सितंबर 2023 (एसजीबी 2016-17 का शृंखला II) को देय समय-पूर्व मोचन के लिएमोचन मूल्यसॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 4 मार्च 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014 (एसजीबी 2016, शृंखला II- जारी करने की तारीख 29 मार्च 2016) और दिनांक 29 अगस्त 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)-डब्ल्यूएंडएम/2016 (एसजीबी 2016-17, शृंखला II- जारी करने की तारीख 30 सितंबर 2016) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि क्रमशः 29 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2023 होगी।2. इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले के सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 29 सितंबर 2023 (एसजीबी 2016 काशृंखला II) और 29 सितंबर 2023 (एसजीबी 2016-17 का शृंखला II) को देय समय-पूर्व मोचन के लिएमोचन मूल्यसॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 4 मार्च 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014 (एसजीबी 2016, शृंखला II- जारी करने की तारीख 29 मार्च 2016) और दिनांक 29 अगस्त 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)-डब्ल्यूएंडएम/2016 (एसजीबी 2016-17, शृंखला II- जारी करने की तारीख 30 सितंबर 2016) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि क्रमशः 29 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2023 होगी।2. इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले के सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटकका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटकका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 2022 को जारी एक चर्चा पत्र (डीपी) में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी मौजूदा मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। डीपी पर प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 आज जारी किया गया है। 2. संशोधित निदेशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/ में अंतरण और एचटीएम के अलावा बिक्री संबंधी विनियमों को सख्त करना, कतिपय शर्तों के अधीन एचटीएम में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का समावेशन तथा लाभ और हानि की सममित पहचान शामिल है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 2022 को जारी एक चर्चा पत्र (डीपी) में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी मौजूदा मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। डीपी पर प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 आज जारी किया गया है। 2. संशोधित निदेशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/ में अंतरण और एचटीएम के अलावा बिक्री संबंधी विनियमों को सख्त करना, कतिपय शर्तों के अधीन एचटीएम में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का समावेशन तथा लाभ और हानि की सममित पहचान शामिल है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महारा ष्ट्पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महारा ष्ट्पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र)पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के
21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र)पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के
21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2033 परब्याज दर की घोषणा की22 सितंबर 2023 से 21 मार्च 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।यह विदित है कि एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 सितंबर 2023 से) के भारि
21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2033 परब्याज दर की घोषणा की22 सितंबर 2023 से 21 मार्च 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।यह विदित है कि एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 सितंबर 2023 से) के भारि
21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मूपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मूपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024