भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
I. Summary OMO Purchase Results Aggregate Amount (Face value) notified by RBI : ₹50,000 crore Total amount offered (Face value) by participants : ₹87,161 crore Total amount accepted (Face value) by RBI : ₹50,000 crore
प्रतिभूति 6.75% जीएस 2029 6.28% जीएस 2032 7.18% जीएस 2033 6.79% जीएस 2034 6.33% जीएस 2035 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 अधिसूचित कुल राशि ₹50,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) 9,873 3,562 20,346 4,091 6,768 1,780 3,580 कट ऑफ प्रतिफल (%) 6.0702 6.5237 6.6828 6.7065 6.5941 7.0040 7.3443 कट ऑफ मूल्य (₹) 102.31 98.73 102.90 100.53 98.18 99.25 96.98 विस्तृत परिणाम शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 4 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'शेयरधारिता प्राप्त करने अथवा नियंत्रण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक
भारत सरकार ने 6 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,62,893.87 4.33 0.01-5.70 I. मांग मुद्रा 12,305.09 4.98 4.40-5.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,68,035.05 4.24 4.00-5.02 III. बाज़ार रेपो 1,77,676.73 4.50 0.01-5.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 4,877.00 4.97 4.75-5.50 ख. मीयादी खंड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश सं. DCBS. CO BSD-I/D-2/ 12.27.215/ 2018-19 के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे 9 मार्च 2026 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिसूचित राशि के लिए अमेरिकी डॉलर/आईएनआर की खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित की।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 05, 2026