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वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 2 जुलाई 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 601,609.81 6.46 0.01-6.80 I. मांग मुद्रा 10,820.99 6.54 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 407,011.70 6.45 6.10-6.53 III. बाज़ार रेपो 182,932.12 6.47 0.01-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 845.00 6.74 6.70-6.80
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2027 27 मई 2027 6,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2024 दिनांकित 1 जुलाई 2024 5 जुलाई 2024 (शुक्रवार) 8 जुलाई 2024 (सोमवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 12,000 3 7.30% जीएस 2053 19 जून 2053 10,000 कुल 28,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2024 से श्रीमती चारुलता एस कर को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व, श्रीमती कर मानव संसाधन प्रबंध विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थीं।
श्रीमती कर को रिज़र्व बैंक में भुगतान एवं निपटान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकारी बैंकिंग, आंतरिक लेखा और मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्रों में कार्य करने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बीआईएस के कई कार्य दल में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया है और अन्य आंतरिक और बाह्य समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जून 2024 के आदेश द्वारा दि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के साथ-साथ बीआर अधिनियम की धाराओं 46(2) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जून 2024 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जून 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जून 2024 के आदेश द्वारा दि बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 जून 2024 से श्री अर्णब कुमार चौधरी को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व, श्री चौधरी पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।
अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024