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एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में जारी रही। जबकि आईसीआईसीआई बैंक पिछले वर्ष की तरह ही उसी बकेटिंग संरचना में बना हुआ है, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च बकेट में चले गए हैं - एसबीआई बकेट 3 से बकेट 4 में स्थानांतरित हो गया है और एचडीएफसी बैंक बकेट 1 से बकेट 2 में स्थानांतरित हो गया है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए, बकेट वृद्धि के कारण उच्च डी-एसआईबी बफर आवश्यकताएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) आवश्यकता पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी।
आज, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 28वां अंक जारी किया, जो वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।
रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) से निपटने के लिए रूपरेखा जारी की थी। इस ढांचे के अनुसार, बैंक को वार्षिक आधार पर डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों की पहचान करना और प्रकट करना आवश्यक है। इसके अलावा, ढांचे के अनुसार, प्रणालीगत रूप से बैंकों के महत्व का आकलन करने और डी-एसआईबी की पहचान के लिए मूल्यांकन पद्धति की समय-समय पर समीक्षा की जानी आवश्यक है। तदनुसार, इसकी शुरूआत के बाद से ढांचे की कार्यप्रणाली, प्रणालीगत जोखिम मापदंड के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां और डी-एसआईबी ढांचे को लागू करने में अन्य देशों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, हालांकि चयनित संकेतकों या उनके संबंधित भार में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बैंक ने पद्धति में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्राव
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार पये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्ग
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश विद्यानन्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024