लिस्ट देखें - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृतराशि (₹ करोड़) कट-ऑफप्रतिफल(%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 1000 1000 7.22 10 1000 1000 7.22 15 2 गुजरात 2000 2000 7.22 10 3 हरियाणा 1000 1000 7.22 13 4 जम्मू और कश्मीर 300 300 7.20 22 5 कर्नाटक 2000 2000 7.22 11 6 केरल 2500 2500 7.24 19 7 महाराष्ट्र 2500 2500 7.23 16 2500 2500 7.24 19 8 मिज़ोरम 119 119 7.23 15 9 पंजाब 2000 2000 7.23 12 10 तमिलनाडु 1000 1000 7.22 10 कुल 17919 17919
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,75,368.39 6.59 5.00-7.10 I. मांग मुद्रा 9,243.74 6.81 5.80-7.10 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,520.80 6.49 5.95-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,67,788.15 6.79 5.00-7.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,815.70 7.04 7.00-7.06
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कामराज को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा (एसएएफ)’ के अंतर्गत विशिष्ट निदेशों, ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - यूसीबी’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कॉर्डाइट फैक्ट्री को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अरवंकाडु, नीलगिरी, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि आर्कोट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि तमिलनाडु सर्किल पोस्टल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा विरुधुनगर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विरुधुनगर, तमिल नाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था।
निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण:
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 05, 2025