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27 अक्तूबर 2023 दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार
निर्धारित की हैं:(₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹100)नई जीएस 2026 8,000 4,011 3,989 8,000 0.19
7.18% जीएस 2037 10,000 5,019 4,981 10,000 0.20 7.25% जीएस 2063 12,000 6,006 5,994 12,000 0.34 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित की जाएगी।अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1183
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की
धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय
-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामीनिम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,400 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।क्र. सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि(₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प(₹ करोड़) अवधि(वर्ष) नीलामी का प्रकार1 आंध्र प्रदेश 500 - 13 प्रतिफल500 - 14
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 28 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-83/12.28.042/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश
समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1194
26 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा आज अपनी वेबसाइट पर रखा है।
टिप्पणियां/ फीडबैक, यदि कोई हो, तो 28 नवंबर 2023 तक "वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे पर टिप्पणियां" विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।
26 अक्तूबर 2023 27 अक्तूबर 2023 को ₹30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी भारत सरकार ने 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007
को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
26 अक्तूबर 2023 दिनांक 25 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा(एक चरण) भारित औसत दर सीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 517,624.33 6.76 5.00-7.85 I. मांग मुद्रा 11,106.28 6.75 5.50-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो
356,928.10 6.76 5.00-6.80 III. बाज़ार रेपो 149,449.95 6.76 6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 140.00 7.34 6.90-7.85ख. मीयादी खंड
25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक देहरादून, उत्तराखंड में अपने स्वयं के परिसर में स्थानांतरित हुआ आज, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देहरादून, उत्तराखंड में रिज़र्व बैंक के अपने परिसर का उद्घाटन किया। देहरादून कार्यालय का नेतृत्व श्रीमती लता विश्वनाथ, क्षेत्रीय निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक
कर रहीं हैं और यह 25 अक्तूबर 2023 से निम्नलिखित पते पर कार्य करना शुरू करेगा:भारतीय रिज़र्व बैंकप्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून उत्तराखंड-248013 टेलीफोन नंबर: (0135) 2742455 कृपया ई-मेल भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
25 अक्तूबर 2023 13 अक्तूबर 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 अक्तूबर 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1174
25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की
सदस्यता', 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक', 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
धारा 26ए- परिचालनगत दिशानिर्देश’ के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1)
(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024