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नीलामी का परिणाम 7.02% जीएस 2031 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 155 73 328 (ii) राशि ₹ 26959.000 करोड़ ₹ 9630.000 करोड़ ₹ 45710.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 101.03 - 103.47 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8213%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.79%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0766%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 51 9 126 (ii) राशि ₹ 9990.428 करोड़ ₹ 1500.000 करोड़ ₹ 14987.274 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 94.74% 0.00% 23.90%
अक्तूबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण अक्तूबर 2024 में 12.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो एक वर्ष पहले 15.5 प्रतिशत था।
7.02% जीएस 2031 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.03/6.8213% 6.79% 103.47/7.0766% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹1,502.015 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य ₹3,497.985 करोड़ शून्य
अवधि14-दिवसीयअधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)2,476स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)2,476कट ऑफ दर (%)6.49भारित औसत दर (%)6.49कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 29 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,24,371.63 6.67 5.10-7.10 I. मांग मुद्रा 9,454.64 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,69,068.55 6.67 6.26-6.74 III. बाज़ार रेपो 1,44,649.74 6.66 6.20-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,198.70 6.83 6.80-7.10
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 14 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11;00 13 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-20/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पेरियाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और ‘शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ तथा ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड – शहरी सहकारी बैंक’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा मैक्सवैल्यू क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, त्रिशूर, केरल (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के साथ पठित ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कनारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 06, 2025