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दिसंबर 19, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 दिसंबर 2025 के आदेश द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – मूल बचत बैंक जमा खाता’ और ‘कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹61.95 लाख (इकसठ लाख पंचानबे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2024) किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, सीआईसी नियम के प्रावधानों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि आरबीआई निदेशों और सीआईसी नियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

दिसंबर 19, 2025
91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 24 दिसंबर 2025 (बुधवार) 26 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in/) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

दिसंबर 19, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 13 दिसंबर 05 दिसंबर 12 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 28744 40349 26355 -13995 -2389 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

दिसंबर 19, 2025
मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अट्ठावनवीं बैठक 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक की अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने की तथा सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. पूनम गुप्ता, मौद्रिक नीति की प्रभारी उप गवर्नर और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी) इसमें उपस्थित रहें। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की प्रत्येक बैठक के चौदहवें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

दिसंबर 19, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 620वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 620 वीं बैठक आज हैदराबाद में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य तथा उससे जुड़ी चुनौतियों का मूल्यांकन किया। बोर्ड ने बैंकों के लिए जोखिम-आधारित जमा बीमा ढांचे को मंजूरी दी। बोर्ड ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2024-25 के मसौदे की भी समीक्षा की।

दिसंबर 19, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 6.01% जीएस 2030 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि 18,000 12,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 165 139 (ii) राशि 31,314.000 44,858.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 98.65 96.30 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.3527%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.3702%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 132 14 (ii) राशि 17,993.685 11,981.406 V. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 50.2110% 61.3379% (7 बोलियां) (3 बोलियां)

दिसंबर 19, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

6.01% जीएस 2030 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹18,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट ऑफ पर निहित प्रतिफल 98.65/6.3527% 96.30/7.3702% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹18,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

दिसंबर 19, 2025
दिनांक 19 दिसंबर 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामी के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 दिसंबर 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की है: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100) 6.01% जीएस 2030 18,000 9,009 8,991 18,000 0.29 7.09% जीएस 2074 12,000 6,006 5,994 12,000 1.19 प्रतिभूति की बिक्री के लिए नीलामी 19 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

दिसंबर 19, 2025
दिनांक 18 दिसंबर 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,89,026.83 5.06 0.01-6.40 I. मांग मुद्रा 16,291.54 5.36 4.50-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,77,284.75 5.15 4.80-5.87 III. बाज़ार रेपो 1,93,038.24 4.82 0.01-5.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,412.30 5.50 5.45-6.40 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 161.50 5.23 4.60-5.35

दिसंबर 18, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वलसाड, गुजरात

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 दिसंबर 2025 को जारी निदेश संदर्भ सं. AMD.DOS.SSM.No.S831/11-03-153/2025-2026 के द्वारा दि वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वलसाड, गुजरात (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके तहत दिनांक 18 दिसंबर 2025 को कारोबार समाप्ति के पश्चात बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई भी ऋण और अग्रिम प्रदान या नवीकृत नहीं करेगा, निवेश नहीं करेगा, निधियां उधार लेने और नई जमाराशियों की स्वीकृति सहित किसी दायित्व का वहन नहीं करेगा, किसी भी भुगतान का संवितरण नहीं करेगा या संवितरण करने के लिए सहमति नहीं देगा, चाहे वह अपनी स्वयं की देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा रूप में हो, साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 दिसंबर 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रतिलिपि जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट पर/ शाखा परिसर में प्रदर्शित करने के लिए बैंक को निर्देश दिया गया है, में अधिसूचित को छोड़कर कोई समझौता अथवा व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्तियों की बिक्री या उनका हस्तांतरण या अन्यथा रूप में उनका निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में बताई गई शर्तों के अधीन जमाराशियों के बदले ऋणों को समायोजित करने की अनुमति है। बैंक कुछ आवश्यक मदों, जैसे- कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली का बिल, आदि के संबंध में व्यय कर सकता है, जैसा कि उक्त निदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 27, 2026

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