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सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 21 जनवरी 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 21 जनवरी 2025 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹20,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। वापसी-खरीद का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - -
राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 20,469.59 6.24 5.20-6.70 I. मांग मुद्रा 1,168.15 6.12 5.75-6.70
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 75,772 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,772 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 4,432.75 6.49 5.50-7.00 I. मांग मुद्रा 1,298.30 6.26 5.75-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 1,281.75 6.33 5.50-7.00 III. बाज़ार रेपो 37.00 6.20 6.20-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,815.70 6.76 6.72-6.78 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 10,596.67 6.58 5.50-6.80 II. मीयादी मुद्रा@@ 205.00 - 6.50-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 3,85,558.00 6.42 6.12-6.65 IV. बाज़ार रेपो 1,62,912.57 6.55 6.00-6.88 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 325.00 7.40 7.40-7.40
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा मुक्कुपेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों, ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम राशि’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 30, 2025