मेसर्स कमिटमेंट कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
10 अगस्त 2009 मेसर्स कमिटमेंट कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स कमिटमेंट कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 3, गगन विहार, दिल्ली-110092 है,को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 27 जुलाई 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जे.डी.देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/225 |
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