28 जुलाई 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख | पंजीकरण निरस्त करने की तारीख | 1. | जीई स्ट़टीजिक इनवेस्टमेंट्स इंडिया (जीईएसआईआई) | यूनिट नं.401 और 402, चौथी मंजि़ल, अगरवाल मिलेनियम टावर, ई-1,2,3, नेताजी सुभाष प्लेस, पितमपुरा, नई दिल्ली-110034 | 14.02438 20 अगस्त 2001 | 30 अप्रैल 2014 | 2. | प्रोफाउण्ड एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 1/18बी, आासफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 | 14.00263 4 मार्च 1998 | 28 मई 2014 | 3. | टू ब्रदर्स होल्डिंग लिमिटेड | ए-8, 4जी बीगजोज टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110034 | 14.00335 7 मार्च 1998 | 16 जून 2014 | 4. | स्वांक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 4-सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-110001 | 05.02793 21 अगस्त 1998 | 13 जून 2014 | 5. | प्राक्सिस कंसल्टिंग एण्ड इंफर्मेशन सेर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | सी-101, रिषी अपार्टमेंट्स, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019 | 14.00059 24 फरवरी 1998 | 22 मई 2014 | 6. | क्रेडिबल माइक्रोफिनान्स लिमिटेड (पूर्व में ''क्रेडिबल सेक्युरिटिज एण्ड फाइनेन्स प्रा. लि.) | ए-1, तल मंजि़ल, 324, मस्जिद मोठ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 | बी-14.00273 18 दिसंबर 2002 | 2 जून 2014 | रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। मंजुला रत्तन महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/202 |