निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक में अंशकालिक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन, मुंबई - आरबीआई - Reserve Bank of India
निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक में अंशकालिक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन, मुंबई
भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) के मुंबई स्थित औषधालयों के लिए प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक पर तीन (03) वर्षों के लिए विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के 18 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता इस प्रकार है:
कोष्ठक () में रिक्तियां बैकलॉग को दर्शाती हैं। * बैंक के पास आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है। (ii) योग्य उम्मीदवार केवल अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भर्ती अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 को दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को 17:00 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर बड़े अक्षरों में 'प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए। (iii) कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। (iv) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को केवल भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम /आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार का निवास-गांव / कस्बे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लेख किया गया है (ओबीसी श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों की सूची साइट http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है, एसटी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति सूची साइट http://www.ncst.nic पर उपलब्ध है और अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची साइट http://www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है)। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। वे अपनी श्रेणी 'सामान्य (GEN)' के रूप में अंकित करें। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2022-23, 2021-22 और 2020-21 के लिए आय के आधार पर ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2023 को / उसके बाद (वित्त वर्ष 2022-23 के पूरा होने के बाद) जारी किया हुआ होना चाहिए, लेकिन यह पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास अपने दावे के समर्थन में पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22 दिसम्बर 2023 से पहले निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। (vi) एक उम्मीदवार के ओबीसी दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। एक उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे अपने पिता के मूल राज्य के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (vii) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है। अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी और वर्ष 2023-24 के लिए वैध "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर उठाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार नोट करें कि यदि पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22 दिसम्बर 2023 को या उससे पूर्व विद्यमान डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके पास "आय और संपत्ति प्रमाणपत्र" नहीं है, तो ऐसे ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार केवल 'सामान्य (GEN)' श्रेणी के तहत आवेदन करें। (viii) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ। (ix) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। 2. स्थान व कार्य समय (अनंतिम) निम्नानुसार है:
नोट - बैंक स्वविवेक से उपर्युक्त में से किसी भी औषधालय को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पद के लिए चयनित उम्मीदवार को बैंक की आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त में से किसी भी एक या अधिक औषधालयों से सम्बद्ध किया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। 3. पात्रता मानदंड : (i) आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय की एम.बी.बी.एस. की डिग्री होनी चाहिए। (ii) इस पद के लिए जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। (iii) आवेदक के पास एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में अर्हता पश्चात न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए। (iv) आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान बैंक औषधालय से 40 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
4. पारिश्रमिक, कार्य समय एवं अन्य शर्तें : (i) संविदा अवधि के दौरान, प्रति घंटे रु. 1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से रु.1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा और रु.1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। (ii) नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा/प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा। (iii) पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक ड्यूटी घंटों के अनुसार किया जाएगा और यह समावेशी होगा। (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, चिकित्सा सलाहकार के कार्य समय की संख्या तदनुसार बदल सकती है। (v) बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक चिकित्सा सलाहकार के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, सभी औषधालयों में एक बीएमसी के कार्य समय के कुल घंटे प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। (vi) संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि की समाप्ती पर संविदा का कोई नवीकरण नहीं होगा। 5. चयन प्रक्रिया (i) बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए जाते हैं / पात्र नहीं माने जाते हैं। (ii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को संविदा के आधार पर चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदक/आवेदकों को स्वयं वहन करनी होगी। (iii) पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुबंध-II में दिए गए संविदा के नियमों और शर्तों और अनुबंध-III में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (iv) चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक पर चिकित्सा सलाहकार (संविदा के आधार पर) के रूप में बैंक सेवा में नियुक्त होने से पूर्व बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। |