25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के 30 जून 2011 से वैध मुद्रा नहीं रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्हें 29 जून 2011 तक विनिमय करने के लिए आम जनता से अपील की - आरबीआई - Reserve Bank of India
25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के 30 जून 2011 से वैध मुद्रा नहीं रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्हें 29 जून 2011 तक विनिमय करने के लिए आम जनता से अपील की
18 मई 2011 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के 30 जून 2011 से वैध मुद्रा नहीं रहेंगे : 25 पैसे मूल्यवर्ग और उससे कम मूल्य के सिक्के 30 जून 2011 से वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। इन्हें 30 जून 2011 से बैंक शाखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों पर विनिमय के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता से यह अपील की है कि वे छोटे सिक्के डिपो रखनेवाले बैंक की शाखाओं अथवा रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में इन सिक्कों का विनिमय कर लें। इन बैंक शाखाओं अथवा रिज़र्व बैंक के कार्यालयों पर विनिमय सुविधा 29 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति तक उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे सिक्के डिपो का रखरखाव करनेवाले बैंकों (सूची संलग्न) को अनुदेश दिया है कि वे अपनी शाखाओं पर 25 पैसे मूल्यवर्ग और उससे कम मूल्य वर्ग के सिक्कों का विनिमय उनके सम मूल्य पर करने की व्यवस्था करें। यह स्मरण होगा कि सिक्का अधिनियम 1906 (1906 का 3) की धारा 15ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 30 जून 2011 से 25 पैसे मूल्यवर्ग और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों का परिचालन वापस लेने का निर्णय लिया है। इस तारीख से ये सिक्के भुगतान के साथ-साथ लेखा के लिए वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1675 |