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अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश

भा.रि.बैंक/2016-17/90
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.08

20 अक्तूबर 2016

सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के मार्फत अधिसूचित एवं समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (मूल विनियमावली) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. मूल विनियमावली की अनुसूची-1 के अनुलग्नक-बी के पैराग्राफ एफ़.8 के अनुसार उक्त अनुसूची में उल्लिखित 18 गतिविधियों में शामिल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में स्वचालित मार्ग के तहत फिलहाल 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ऐसे निवेश न्यूनतम पूंजी नियमों सहित अन्य शर्तों के अधीन हैं।

3. इसकी समीक्षा करने पर, भारत सरकार के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया है कि ‘अन्य वित्तीय सेवाएँ’ क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश को अनुमत किया जाए। अन्य वित्तीय सेवाओं मेन वे सभी गतिविधियाँ शामिल होंगी जो वित्तीय क्षेत्र की किसी विनियामक संस्था द्वारा विनियमित होगी, जैसे : भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA), पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) अथवा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के रूप में नामित अन्य कोई संस्था। इस क्षेत्र में किए जाने वाले विदेशी निवेश न्यूनतम पूंजी नियमों सहित विनियमावली की शर्तों तथा उसकी संबंधित विनियामक संस्था / सरकारी एजेंसी की अन्य शर्तों के अधीन होंगे।

4. संशोधित विनियामक ढांचे की अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

ए) वित्तीय क्षेत्र की ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित नहीं किया जाता हैं अथवा वे आंशिक रूप से विनियमित हैं, अथवा ऐसी गतिविधियाँ जिनके विनियामक ढांचे के संबंध स्पष्टता की कमी है, में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी।

बी) कोई ऐसी गतिविधि, जिसे किसी विशिष्ट अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है, में विदेशी निवेश की सीमाएँ/स्तर, यदि कोई हो, को उस अधिनियम के अनुसार यथा निर्धारित सीमा में सीमित किया जाएगा।

सी) ‘अन्य वित्तीय सेवाएं’ क्षेत्र से संबद्ध किसी एंटीटी द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश मूल विनियमावली में क्षेत्र-विशेष के लिए यथा निर्धारित विनियमों एवं प्रावधानों के अधीन होगा।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों एवं घटकों को अवगत कराएं।

6. रिजर्व बैंक ने मूल विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2016 के रूप में तदनुसार संशोधित किया है, जो 09 सितंबर 2016 की अधिसूचना सं. 375/2016-आरबी के मार्फत अधिसूचित एवं 09 सितंबर 2016 को जी.एस.आर. No.879 (ई) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रंबधक

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