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मास्टर परि‍पत्र - वि‍त्तीय संस्थाओं के लि‍ए  संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड

आरबीआइ/2011-12/67
बैंपवि‍वि‍. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2011-12

1 जुलाई   2011
10 आषाढ़ 1933 (शक)

अखि‍ल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वि‍त्त प्रदान
करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
(एक्ज़ि‍म बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सि‍डबी)

महोदय

मास्टर परि‍पत्र - वि‍त्तीय संस्थाओं के लि‍ए  संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड

कृपया उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. सं. एफआइडी.एफआइसी.1/ 01.02.00/2010-11 देखें । संलग्न  मास्टर परि‍पत्र में 30 जून 2011 तक उक्त वि‍षय पर जारी कि‍ये गये सभी अनुदेशों / दि‍शानि‍र्देशों को समेकि‍त तथा अद्यतन कि‍या गया है। यह मास्टर परि‍पत्र भारतीय रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

2. यह नोट कि‍या जाए कि‍ अनुबंध 5 में सूचीबद्ध परि‍पत्रों में नि‍हि‍त अनुदेशों को इस मास्टर परि‍पत्र में समेकि‍त कि‍या गया है ।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
प्रभारी  मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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