मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
भारिबैं /2012-13/32 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न विवरणियों के संबंध में 30 जून 2012 तक जारी अनुदेशों को यहाँ समेकित किया गया है। ऐसे सभी अनुदेशों की समेकित सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट (http://www. rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। भवदीया, (सी.आर.संयुक्ता) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने द्वारा जमाराशियाँ स्वीकारने, विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम), आदि के संबंध में विभिन्न विवरणियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश विभिन्न कंपनी परिपत्रों के माध्यम से जारी किए गए हैं। जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की सूची नीचे दी जा रही है: ए. जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
बी. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
सी. `. 50 करोड़ एवं अधिक किन्तु `. 100 करोड़ से कम की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने/धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर तिमाही विवरणी जिन जमाराशियाँ न स्वीकारने/धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास ` . 50 करोड़ और `. 100 करोड़ 14 के बीच की परिसंपत्तिया हैं, उनके द्वारा तीन वर्षों के महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों यथा कंपनी का नाम, पता, निवल स्वाधिकृत निधियाँ, डी . अन्य विवरणियाँ 1. मार्च के अंत में समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने सांविधिक लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था/कंपनी के कार्यों में लगी हैं और इसलिए उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण किए रखने की आवश्यकता है। उक्त प्रमाणपत्र में कंपनी की परिसंपत्तियों/आय पैटर्न का उल्लेख होना चाहिए जो यह प्रमाणित करता हो कि वे परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी, या ऋण कंपनी 15 के के रूप में वर्गीकृत होने की पात्र हैं। 2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (मार्च तथा सितंबर को समाप्त अर्द्ध वर्ष के लिए) इस आशय का अर्द्ध वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 16 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों तथा विनिर्दिष्टगतिविधियों तक अपनी गतिविधियों को सीमित रखने का अनुपालन किया है। 3. 17 विदेश में निवेश करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को तिमाही विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को तथासांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को भी प्रस्तुत करना होगा. विवरणियों के प्रस्तुत करने की अवधि तथा ब्योरे अनुबंध में दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली
परिशिष्ट परिपत्रों की सूची
1. 22 सितम्बर 2011 के कंपरि सं:243 द्वारा संशोधित 2. 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं:डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 द्वारा जोडा गया 3. 22 सितम्बर 2011 के कंपरि सं:243 द्वारा संशोधित 4. 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं डीएनबीएस 192/डीजी(वीएल)-2007 द्वारा जोडा गया 5. 30 अप्रैल 1997 की अधिसूचना डीएफसी(सीओसी)सं:108.ईडी(जेआरपी)/97 द्वारा जोडा गया 6. 22 सितम्बर 2011 के कंपरि सं:243 द्वारा हटाया गया 7. 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं डीएनबीएस 192/डीजी(वीएल)-2007 द्वारा जोडा गया 8. 27 जून 2001 के कंपरि सं 15/02.01/2000-2001 द्वारा जोडा गया 9. 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं:डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 द्वारा जोडा गया 10.22 सितम्बर 2011 के कंपरि सं : 243 द्वारा संशोधित 11 27 अप्रैल 2007 का कंपरि सं :डीएनबीएस .पीडी नं : 93/03.05.002/2006-07 द्वारा जोडा गया 12 6 सितम्बर 2005 का कंपरि सं : 57/02.05.15/2006 - 06 द्वारा जोडा गया 13 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं :डीएनबीएस 200 /सीजीएम (पीके)- 2008 द्वारा जोडा गया 14 24 सितम्बर 2008 का कंपरि डीएनबीएस .पीडी सं : 130 / 03 .05.002/2008 - 09 द्वारा जोडा गया 15 21 सितम्बर 2006 का कंपनी परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सं : 79/03.05.002/2006-07 तथा 19 अक्तूबर 2006 का कंपरि सं : 81/03.05.002/2006-07 द्वारा जोडा गया 16 4 फरवरी 2010 का कंपरि डीएनबीएस(पीडी)सं:167/03.10.01/2009-10 द्वारा जोडा गया 17 14 जून 2011 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस(पीडी)229/सीजीएम(यूएस)2011 द्वारा जोडा गया |