RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78493911

मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016

भारिबै/गैबैविवि/2016-17/43
मास्टर दिशानिर्देश.गैबैंविवि.नीप्र.006/13.10.119/2016-17

25 अगस्त, 2016

मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016

भारतीय रिजर्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे, 45 जेए, और 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसको समर्थ करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफ़सी.55./डीजी(ओ)-87 के अधिक्रमण मे निम्नांकित अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 (दिशानिर्देश) जारी करता है।

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?