2. यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में 5000/- रुपए तक दिए गए ओवरड्राफ्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (`अन्य’ श्रेणी) के अंतर्गत तथा साथ ही कमजोर वर्ग को अग्रिम के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि उधारकर्ताओं की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 60,000/- रुपए और ग्रामीणेतर क्षेत्रों के लिए 1,20,000/- रुपए से अधिक न हो।
3. उपर्युक्त अनुदेश इस परिपत्र की तारीख से लागू हुए हैं।
भवदीय
(पी.मनोज) उप महाप्रबंधक
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