भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीयरिज़र्वबैंकनेदिनांक 9 अगस्त 2024 केआदेशद्वारादिको-ऑपरेटिवबैंकऑफराजकोटलिमिटेड, राजकोट, गुजरात (बैंक) परभारतीयरिज़र्वबैंकद्वाराजारी ‘जमाराशियोंपरब्याजदर’ और ‘मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधीनिदेशोंकेअननुपालनकेलिए₹8.00 लाख (आठलाखरुपयेमात्र) कामौद्रिकदंडलगायाहै।यहदंड, बैंककारीविनियमनअधिनियम, 1949 कीधाराओं46(4)(i) और56 केसाथपठितधारा47ए(1)(सी) केप्रावधानोंकेअंतर्गतभारतीयरिज़र्वबैंककोप्रदत्तशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुएलगायागयाहै।