भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए
25 अगस्त 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विनियमनाधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित छह विषयों पर आज मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में विभिन्न परिपत्रों/निर्देशों/ अधिसूचनाओं/मास्टर परिपत्रों द्वारा जारी निर्देशों को समेकित/पुनर्गठित किया गया है। मौजूदा मास्टर परिपत्र में निहित निर्देशों को छह मास्टर दिशा-निर्देशों द्वारा परिवर्तित किया गया है । जिन विषयों पर मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं वे निम्नानुसार हैं:
अन्य विषयों पर मास्टर दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। पृष्ठभूमि भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2015 को चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 में घोषित निर्णय के अनुसरण में अनुपालन को कारगर बनाने के लिए जनवरी 2016 से आगे सभी विनियामक मामलों पर मास्टर दिशा-निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है। मास्टर दिशा निर्देशों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों सहित रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत तैयार किए नियमों और विनियमों को समेकित किया गया है। वर्ष के दौरान नियम, विनियम या नीति में किए गए किसी परिवर्तन को परिपत्र / प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है। जब भी नियमों / विनियमों में या नीति में कोई परिवर्तन होगा तो मास्टर दिशा-निर्देश को उचित रूप से साथ ही साथ अद्यतन किया जाएगा । मास्टर दिशा-निर्देश जारी करने के बाद, आवश्यकता के अनुसार नियमों और विनियमों का स्पष्टीकरण पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के माध्यम से समझने के लिए आसान भाषा में जारी किया जाएगा। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/496 |