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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

5 फरवरी 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण 20 मिलीयन ( बीस मिलीयन) का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह दंड लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1858

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