भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
05 फरवरी 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक द्वारा अनुपालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता घोषित करना नहीं है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1854
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