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भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

26 जून 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा कुछ गैर-निवासी संस्थाओं को बोनस शेयर जारी करते समय निदेशों के गैर- अनुपालन करने के संबंध में लगाया है।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3373

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