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भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

05 फरवरी 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक द्वारा अनुपालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता घोषित करना नहीं है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1856

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