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आर्ती लेनदेन के ललए ई-अलिदेश का प्रसंस्करण

भा.रि.बैंक/2023-2024/88

केका.डीपीएसएस.नीति.सं.एस-882/ 02.14.003 / 2023-24

12 दिसंबर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/

शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक /

लघु वित्त बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/

गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क/

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

महोदया / प्रिय महोदय,

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-अधिदेश का प्रसंस्करण

आपका ध्यान 16 जून 2022 के हमारे परिपत्र केका.डीपीएसएस.नीति.सं.एस -518/02.14.003/2022-23 की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके अनुसार उसमें सूचीबद्ध शर्तों के अधीन 15,000/- तक के मूल्य के बाद के आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड, प्रीपेड भुगतान लिखत और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस पर ई-जनादेश / स्थायी निर्देशों को संसाधित करते समय प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) में छूट की अनुमति दी गई थी।

  1. इस संबंध में, जैसा कि 08 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी, निम्नलिखित श्रेणियों के लिए सीमा को ₹ 15,000/- से बढ़ाकर ₹ 1,00,000/- प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है: ( ए) म्यूचुअल फंड का अभिदान, (बी) बीमा प्रीमियम का भुगतान, और (सी) क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान।
  2. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है, और तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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