आर्ती लेनदेन के ललए ई-अलिदेश का प्रसंस्करण - आरबीआई - Reserve Bank of India
आर्ती लेनदेन के ललए ई-अलिदेश का प्रसंस्करण
भा.रि.बैंक/2023-2024/88 केका.डीपीएसएस.नीति.सं.एस-882/ 02.14.003 / 2023-24 12 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
महोदया / प्रिय महोदय,
आवर्ती लेनदेन के लिए ई-अधिदेश का प्रसंस्करण आपका ध्यान 16 जून 2022 के हमारे परिपत्र केका.डीपीएसएस.नीति.सं.एस -518/02.14.003/2022-23 की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके अनुसार उसमें सूचीबद्ध शर्तों के अधीन ₹ 15,000/- तक के मूल्य के बाद के आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड, प्रीपेड भुगतान लिखत और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस पर ई-जनादेश / स्थायी निर्देशों को संसाधित करते समय प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) में छूट की अनुमति दी गई थी।
भवदीय, (गुणवीर सिंह) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |