निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन
भारिबैं/2019-20/196 28 मार्च 2020 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ‘मांग पर’ लाइसेंस प्रदान करने (ऑन-टैप लाइसेंसिंग) के लिए दिशानिर्देश देखें। 2. मौजूदा लघु वित्त बैंकों के लिए जारी अनुदेशों को, ‘मांग पर’ लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने वाले लघु वित्त बैंकों के लिए जारी अनुदेशों के साथ, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है:
3. इसके अलावा, मौजूदा लघु वित्त बैंकों के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि
4. इस परिपत्र के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीय, (श्रीमोहन यादव) |