गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन
भारिबैं/2012-13/517 31 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 300/03.10.38/2011-12 के पैरा 6 का संदर्भ ले जिसमें 2 दिसम्बर 2011 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 में शामिल अन्य बातों के साथ साथ ऋण मूल्यांकन को संशोधित किया गया है। उसकी समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि सभी एनबीएससी के लिए, उनके आकार पर ध्यान दिए बिना, 31 मार्च 2014 तक मार्जिन कैप 12% होगा। तथापि, 1 अप्रैल 2014 से जैसा कि मालेगाम समिति द्वारा परिभाषित है, बड़ी एमएफआई (100 करोड़ रुपये से अधिक ऋण पोर्टफोलियो वाली कंपनी) का मार्जिन कैप 10 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 12 प्रतिशत से अधिक न हो। भवदीया, (सी.आर.संयुक्ता) |