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ओटीसी ब्याज दर डेरि‍वेटि‍व बाजार में दलालों को प्राधि‍कृत कि‍या जाना

आरबीआइ/2010-11/429
बैंपवि‍वि‍. सं. बीपी. बीसी. 82/21.04.157/2010-11

16 मार्च  2011
25 फाल्गुन 1932 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध नि‍देशक/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
अखि‍ल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वि‍त्त संस्थाएं

महोदय

ओटीसी ब्याज दर डेरि‍वेटि‍व बाजार में दलालों को प्राधि‍कृत कि‍या जाना

कृपया डेरि‍वेटि‍व पर व्यापक दि‍शानि‍र्देशों संबंधी 20 अप्रैल 2007 का परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. सं. बीपी. बीसी. 86/ 21.04.157/2006-07 देखें जि‍सके द्वारा बैंकों, प्राथमि‍क व्यापारि‍यों तथा वि‍त्तीय संस्थाओं को रुपया ब्याज दर डेरि‍वेटि‍व का लेनदेन करने की अनुमति‍ दी गई  है । यह सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ यदि‍ बैंक तथा वि‍त्तीय संस्थाएं दलालों के माध्यम से ओटीसी ब्याज दर डेरि‍वेटि‍व संवि‍दाएं करने का नि‍र्णय लें तो उन्हें यह सुनि‍श्चि‍त करना चाहि‍ए कि‍ ये दलाल फि‍म्डा द्वारा प्राधि‍कृत हैं ।

भवदीय

(बि‍. महापात्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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