एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था - तेल तथा गैस के आयात के लिए - आरबीआई - Reserve Bank of India
एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था - तेल तथा गैस के आयात के लिए
आरबीआइ 2010-11/326 23 दिसंबर 2010 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था - तेल तथा गैस के आयात के लिए भुगतान प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (एडी) का ध्यान एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन पत्र की मद 7(बी) तथा 7(ई) के साथ पठित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.14/2000-आरबी के विनियम 5 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार, क्रमश: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार की शर्तों द्वारा यथा परिभाषित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन तथा आस्थगित भुगतान शर्तों (टर्मस) पर एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देशों के बीच निर्यात/आयात लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत किये जाते हैं । 2. उपर्युक्त प्रावधानों की पुनरीक्षा की गयी है और अब यह निर्णय लिया गया है कि तेल तथा गैस के आयात के लिए भुगतान एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था से बाहर किसी अनुमत मुद्रा में किये जाएं । 3. विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किये जाने चाहिए। 4.प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों/घटकों को अवगत करायें । 5. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं । भवदीय (सलीम गंगाधरन) |