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आरटीजीएस प्रणाली में आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानक को अपनाना

आरबीआई/2013-14/546
डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं 2065/ 04.04.017/2013-14

28 मार्च 2014

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
आरटीजीएस सदस्य

महोदय / महोदया ,

आरटीजीएस प्रणाली में आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानक को अपनाना

हमारे दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के परिपत्र 2013 –14/413 [डीपीएसएस(सीओ) आरटीजीएस सं 1357/04.04.017/2013-14] का संदर्भ लें जो कि 31 मार्च 2014 से आरटीजीएस मैसेजों को "आर" श्रृंखला प्रारूपों द्वारा / से रूपांतरित किए बिना प्रतिभागियों द्वारा निर्बाध प्रसंस्करण के लिए आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानक को अपनाने के संबंध में था।

2. प्रतिभागियों की ओर से समय सीमा अनुपालन में तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हुए उक्त परिपत्र के अनुपालन के लिए समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

3. इन अनुरोधों की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन करने के लिए 30 जून 2014 तक का समय दिया जाए। सभी आरटीजीएस प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित समय सीमा का सख्ती से पालन करें।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे प्रतिभागियों पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26 (6) सहपठित धारा 30 (1) के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू करने पर विचार करेगा जो 30 जून 2014 की विस्तारित समयसीमा का पालन नहीं करेंगे।

5. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के अंतर्गत जारी किया जा रहा है।

6. सभी आरटीजीएस सदस्य इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय ,

निलिमा रामटेके
महाप्रबंधक

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