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जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन

भा.रि.बैं./2017-18/95
डीजीबीए.जीबीडी.सं.1324/31.02.007/2017-18

16 नवंबर 2017

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन

उपर्युक्त विषय में एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 जुलाई 2017 के एजेसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना- एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 15 का संदर्भ देखें।

2. जीएसटी संबंधी ढ़ाँचा कार्यान्वित किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि शीर्षांकित मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15 को संशोधित किया जाए। संशोधित पैराग्राफ 15 को न्मलिखित रूप में पढ़ा जाए :-

“एजेंसी बैंकों को राज्‍य सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे सीएएस नागपुर को निहित प्रारूप में प्रस्तुत करने होते हैं। तथापि जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाएगा और तदनुसार जीएसटी का संग्रह करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन केअपने दावे केवल मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में ही प्रस्तुत करें। सभी एजेंसी बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने संबंधी संशोधित प्रारूप और शाखा के अधिकारियों और सनदी लेखाकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले अलग और विशिष्ट प्रमाणपत्रों के सेट अनुबंध-2 में दिए गए हैं। ये प्रमाणपत्र, कार्यकारी निदेशक/ मुख्‍य महाप्रबंधक (सरकारी कारोबार के प्रभारी)

के इस आशय के सामान्य प्रमाणपत्र कि कोई पेंशन बकाया क्रेडिट किया जाना बाकी नहीं है/नियमित पेंशन/बकाया जमा करने में कोई देरी नहीं हुई है, के अतिरिक्त होंगे।”

3. उक्त मास्टर परिपत्र के अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

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