RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79186943

विशेष जमा योजना (एसडीएस) परिचालित करने के लिए बैंकों को देय एजेंसी कमीशन

आरबीआई/2017-18/140
डीजीबीए.जीबीडी.2294/15.01.001/2017-18

15 मार्च 2018

विशेष जमा योजना संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक

महोदय

विशेष जमा योजना (एसडीएस) परिचालित करने के लिए बैंकों को देय एजेंसी कमीशन

कृपया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान से संबंधित 1 जुलाइ 2017 के हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआई/2017-18/2 का पैरा 2 का संदर्भ देखें, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि एजेंसी बैंकों द्वारा किए जा रहे विशेष जमा योजना (एसडीएस) संबंधी लेनदेनों के लिए वे एजेंसी कमीशन के लिए पात्र हैं।

2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएस के लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान तुरंत प्रभाव से केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर में किया जाएगा न कि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में (जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक में मिरर खाते अनुरक्षित किए जाते हैं)। तदनुसार विशेष जमा योजना (एसडीएस) परिचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे विशेष जमा योजना (एसडीएस) के लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के दावे केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें।

3. साथही एजेंसी बैंक विशेष जमा योजना (एसडीएस) खाते में अदा किए गए ब्याज और खाते से किए गए आहरणों की प्रतिपूर्ति संबंधी दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (जहाँ मिरर खाते अनुरक्षित किए जाते हैं) में प्रस्तुत करना जारी रखें।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?