विशेष जमा योजना (एसडीएस) परिचालित करने के लिए बैंकों को देय एजेंसी कमीशन
कृपया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान से संबंधित 1 जुलाइ 2017 के हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआई/2017-18/2 का पैरा 2 का संदर्भ देखें, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि एजेंसी बैंकों द्वारा किए जा रहे विशेष जमा योजना (एसडीएस) संबंधी लेनदेनों के लिए वे एजेंसी कमीशन के लिए पात्र हैं।
2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएस के लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान तुरंत प्रभाव से केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर में किया जाएगा न कि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में (जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक में मिरर खाते अनुरक्षित किए जाते हैं)। तदनुसार विशेष जमा योजना (एसडीएस) परिचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे विशेष जमा योजना (एसडीएस) के लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के दावे केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें।
3. साथही एजेंसी बैंक विशेष जमा योजना (एसडीएस) खाते में अदा किए गए ब्याज और खाते से किए गए आहरणों की प्रतिपूर्ति संबंधी दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (जहाँ मिरर खाते अनुरक्षित किए जाते हैं) में प्रस्तुत करना जारी रखें।
भवदीय
(पार्था चौधुरी) महाप्रबंधक
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