केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित
अगस्त 09, 2019
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-2020/37 9 अगस्त 2019 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने दिनांक 28 मई 2019 की गज़ट अधिसूचना जी.एस.आर 381(ई) द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में संशोधन अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमावली में किए गए उपर्युक्त संशोधन के अनुसार मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है:
3. दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश को उक्त संशोधन द्वारा प्रभावी परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भवदीय (डॉ. एस के कर) |
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