भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है।
एमडी की धारा 23 में लघु खातों के लिए निर्धारित शर्तों में खंड (जी) शामिल किया गया है। खंड (जी) को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाए,
“उक्त खंड (ई) और (एफ़) में किसी बात के होते हुए भी, लघु खाता 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच और ऐसी अन्य अवधियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रचलित रहेगा।”