केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-20/207 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:
3. दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश को उक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए अद्यतन किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भवदीय, (डॉ एस के कर) |