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केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड

आरबीआई/2021-22/10
विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22

1 अप्रैल 2021

सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ

महोदया / महोदय,

केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड

कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है: "एसएचजी के क्रेडिट लिंकिंग के समय एसएचजी के सभी सदस्यों का ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) किया जा सकता है।"

3. 25 फरवरी, 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश, उपरोक्त संशोधन द्वारा प्रभावित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय

(थॉमस मैथ्यू)
मुख्य महाप्रबंधक

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