मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016
भारिबैं/2024-25/40 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है। 2. समीक्षा के पश्चात, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए थोक जमाराशि की परिभाषा संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अब "थोक जमाराशि" शब्द का अर्थ होगा:
3. मास्टर निदेश के सुसंगत प्रावधानों के परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया है, जैसाकि की अनुबंध में दिया गया है। इस संबंध में अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। 4. यह निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। प्रयोज्यता 5. यह निर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होंगे। प्रारंभ यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीया, (लता विश्वनाथ) संलग्नक: यथोक्त [दिनांक 07 जून 2024 का परिपत्र विवि. एसपीई. आरईसी. सं.24/13.03.00/2024-25 संलग्न]
|