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धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन –‘पते का प्रमाण’ के सीमित प्रयोजन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

भारिबैं/2014-15/633
बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.104/14.01.001/2014-15

11 जून 2015

अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/सभी एनबीएफसी/सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक/ सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता/ प्रणाली सहभागी और पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ धन अंतरण सेवा योजना के एजेन्टों सहित सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदय/महोदया,

धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन –‘पते का प्रमाण’ के सीमित प्रयोजन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

कृपया यदि ‘कम जोखिम’ वाले ग्राहकों के पास पते के प्रमाण के रूप में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज न हों तो उनकी पहचान के सत्यापन के लिए सरलीकृत उपायों की प्रयोज्यता पर दिनांक 17 जुलाई 2014 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.बीसी.स.26/14.01.001/2014-15 के अनुबंध में क्रमांक 4 पर दिये गए नियम संख्या 14 (i) और नियम 2 (घ ) के परंतुक देखें।

2 सरकार ने अब धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है और पी एल एम ए नियमों के पैरा 2 (घ) में बताए गए अनुसार सरलीकृत उपायों के तहत पहचान के प्रमाण के लिए दी गई अतिरिक्त छूट के अलावा पते के प्रमाण के प्रयोजन से अतिरिक्त छूट प्रदान की गयी है। इसप्रकार सरलीकृत उपायों के तहत पते के प्रमाण के सीमित प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को ‘आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज’ माना जाएगा:-

  1. किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोग बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो(बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाईप गैस, पानी का बिल);

  2. संपत्ति या म्युनिसिपल कर की रसीद;

  3. बैंक खाता या डाक घर बचत बैंक खाता विवरण;

  4. सरकारी विभागों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या परिवार पेंशन आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता दिया गया हो;

  5. राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता का आवास आवंटन पत्र। इसीप्रकार, ऐसे नियोक्ता का आधिकारिक आवास आवंटित किए जाने का लीव एवं लाईसेंस करार; तथा

  6. विदेशी क्षेत्राधिकारों वाले सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज तथा भारत में स्थित विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी किया गया पत्र।

3. ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेजों को सरलीकृत उपायों के तहत ‘कम जोखिम’ वाले ग्राहकों के लिए केवल पते के प्रमाण के सीमित प्रयोजन के लिए ‘आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज’ माना जाएगा, यदि ग्राहक इस प्रयोजन के लिए कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ हो।

4. पीएमएल नियमों में संशोधन के संबंध में सरकार की दिनांक 15 अप्रैल 2015 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 288 (ई) इसके साथ संलग्न है।

5. आपको सूचित किया जाता है की आप उक्त अनुदेशों के अनुसार अपनी केवायसी नीति को संशोधित करें तथा उसका कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

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