अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013 - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013
आरबीआई/2014-15/131 17 जुलाई 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013 भारत सरकार ने "धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013" को अधिसूचित किया है तथा 27 अगस्त 2013 के असाधारण राजपत्र में सा. का. नि. 576 (अ) पर प्रकाशित किया है। 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पीएमएलए, 2002 के अधीन बैंकों के दायित्व' विषय पर 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 22/14.01.001/2014-15 के मौजूदा अनुदेशों को धनशोधन निवारण नियमों में हुए संशोधन के साथ सुसंगत बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि संशोधन के कारण हुए तदनुरूपी परिवर्तनों को अधिसूचित किया जाए है। 2. महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख अनुबंध में किया गया है। 3. विस्तृत संदर्भ के लिए अधिसूचना की प्रति संलग्न है। 4. बैंक उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपनी केवाइसी नीति में संशोधन करें तथा उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय (लिली वडेरा) |