केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भा.रि.बैंक/2023-24/24 28 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश (एमडी) देखें जिसमे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने ग्राहकों के लिए ग्राहक उचित सावधानी (सीडीडी) बरतनी होगी। 2. इस संबंध में, समीक्षा के बाद, केवाईसी पर एमडी में (क) धन शोधन रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 में किए गए हालिया संशोधनों के साथ निर्देशों को संरेखित करने, (ख)) 30 जनवरी 2023 के सरकारी आदेश जिसका शीर्षक है "सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनकी डिलीवरी प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005) की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया) के संदर्भ में अनुदेशों को शामिल करने"; (ग) एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुसार कुछ अनुदेशों को अद्यतन करने; और (घ) कुछ मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा के बाद उसे परिवर्धित करने के लिए संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एमडी में किए गए परिवर्तन अनुबंध में दिए गए हैं। 3. तदनुसार, केवाईसी पर एमडी के प्रासंगिक अनुभागों को अनुबंध में प्रस्तुत परिवर्तनों को दर्शाने के लिए संशोधित किया गया है। एमडी में संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीय (सन्तोष कुमार पाणिग्राही) अनुलग्नक: यथोक्त |