केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
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आरबीआई/2023-24/69 17 अक्तूबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया
कृपया समय-समय पर संशोधित केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने ग्राहकों के लिए मास्टर निदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहकों के लिए समुचित सावधानी (सीडीडी) बरतनी होगी। 2. इस संबंध में, समीक्षा करने पर, केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है: (ए) 4 सितंबर, 2023 और 17 अक्तूबर, 2023 की सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार पीएमएल नियमों में संशोधन पर विचार करते हुए कुछ निर्देशों को अद्यतन करना; (बी) 29 अगस्त, 2023 के शुद्धिपत्र द्वारा विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 से संबंधित भारत सरकार के आदेश में बदलावों पर विचार करते हुए मास्टर निदेश के अनुबंध II को अद्यतन करना; (सी) सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005) से संबंधित भारत सरकार के दिनांक 30 जनवरी, 2023 के आदेश को भारत सरकार के दिनांक 1 सितंबर, 2023 के इस मामले में आदेश (जो सरकार द्वारा 30 जनवरी, 2023 के पहले डब्ल्यूएमडी अधिनियम आदेश को खारिज कर जारी किया गया है) के साथ प्रतिस्थापित करके मास्टर निदेश के अनुबंध III को अद्यतन करना; (डी) एफएटीएफ सिफारिशों के अनुसार कुछ निर्देशों को अद्यतन करना; (ई) केवाईसी पर मास्टर निदेश में एफसीआरए पर एक नई धारा 55ए जोड़ना; और (एफ) समीक्षा के बाद कुछ अन्य निर्देश अद्यतन करना। इस संबंध में मास्टर निदेश में किए गए परिवर्तन अनुबंध में दिए गए हैं। 3. तदनुसार, केवाईसी पर मास्टर निदेश के प्रासंगिक खंडों को अनुबंध में दिए गए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया है। मास्टर निदेश में संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीय (सन्तोष कुमार पाणिग्राही) संलग्न: यथोपरि |
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