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केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश

आरबीआई/2023-24/25

विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24

04 मई 2023

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ

महोदया/महोदय

केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश

कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी), जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ, वायर ट्रांसफर का संचालन करते समय कुछ कदम उठाने है, का संदर्भ लें।

 2. इस संबंध में, समीक्षा करने पर वायर ट्रांसफर (एमडी की धारा 64) पर निर्देशों को अद्यतन करने के लिए केवाईसी पर एमडी में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही इसे प्रासंगिक एफएटीएफ सिफारिश के साथ संरेखित किया गया है। केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 64 के संशोधित अनुदेश संदर्भ हेतु अनुबंध में प्रदान किये गये है। इसके अलावा, संशोधित वायर ट्रांसफर अनुदेशों में प्रयुक्त संबंधित शब्दों की परिभाषा एमडी के खंड 2 (परिभाषाएँ”) में सम्मिलित की गई है।  

3. संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार पाणिग्रही)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : यथोक्त

 

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