धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – प्राथमिक शहरी सहकारी बैक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – प्राथमिक शहरी सहकारी बैक
आरबीआई/ 2012-13/470 4 अप्रैल 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – प्राथमिक शहरी सहकारी बैक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 3 अगस्त 2012 का हमारा पत्र शबैंवि.बीपीडी (एडी) परि.सं. 1/14.01.062/2012-13 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 19 अक्तूबर 2012 तथा 22 फरवरी 2013 को एक और वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF Public Statement 19 October 2012.pdf 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है । 4. बैंक के प्रधान अधिकारी हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दे। भवदीय (पी.के. अरोड़ा) अनु: यथोक्त |