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धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – प्राथमिक शहरी सहकारी बैक

आरबीआई/ 2012-13/470
शबैंवि.बीपीडी (एडी) परि.सं. 3 /14.01.062/2012-13

4 अप्रैल 2013

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
(AD संवर्ग I लाईसेंस धारक)

महोदया / महोदय,

धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – प्राथमिक शहरी सहकारी बैक

कृपया कुछ क्षेत्रों में  एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 3 अगस्त 2012  का हमारा पत्र शबैंवि.बीपीडी (एडी) परि.सं. 1/14.01.062/2012-13 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 19 अक्तूबर 2012 तथा  22 फरवरी 2013 को एक और वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

4. बैंक के प्रधान अधिकारी हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दे।

भवदीय

(पी.के. अरोड़ा)
महाप्रबंधक

अनु: यथोक्त

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