2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 19 अक्तूबर 2012 तथा 22 फरवरी 2013 को एक और वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:
3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।
4. बैंक के प्रधान अधिकारी हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दे।
भवदीय
(पी.के. अरोड़ा)
महाप्रबंधक
अनु: यथोक्त
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