धन शोधन निवारण (एएमएल) आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल) आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
आरबीआइ/2010-11/375 18 जनवरी 2011 भारत में भुगतान प्रणाली चलाने वाले सभी प्राधिकृत संस्थान महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा 22 अक्टूबर, 2010 को जारी किए गए वक्तव्य की प्रति इसके साथ अग्रेषित कर रहे हैं जिसमें सूचीबद्ध क्षेत्रों से अपेक्षा की गई है कि वे समय सीमा के भीतर अपने कार्य योजना का कार्यान्वयन पूरा करें (प्रति संलग्न)। एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। 2. भारत में भुगतान प्रणाली चलाने वाले सभी प्राधिकृत संस्थानों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। 3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कृपया दिनांक 9 अगस्त 2010 का परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.सं. 2329/14.01.037/2009-10 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एएमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की गयी थी। उक्त परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। 4. नोडल अधिकारी/ प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (के. सी. आनंद) |