3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इसके कारण भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधि संगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं है ।
4. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें।
भवदीया
(माधवी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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