धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
आरबीआई/2012-13/443 15 मार्च 2013 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 17 दिसंबर, 2012 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी. एएमएल.सं 6163/07.51.018/2012-13 देखें। 3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इसके कारण भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधि संगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं है । 4. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें। भवदीया (माधवी शर्मा) अनुलग्नक : यथोक्त |