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धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक

आरबीआई/2012-13/443
ग्राआऋवि.आरसीबी.एएमएल.सं. 9753/07.51.018/2012-13

15 मार्च 2013

अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 17 दिसंबर, 2012 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी. एएमएल.सं 6163/07.51.018/2012-13 देखें।  
2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 22 फरवरी 2013 को एक और वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल  ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatfpublicstatement22february2013.html और http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-22february2013.html

3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इसके कारण भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधि संगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं है ।

4. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें।

भवदीया

(माधवी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक : यथोक्‍त

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