3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।
4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।
5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए कहें ।
भवदीय,
(इंदर सेन नेगी)
महाप्रबंधक
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