धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
भारिबैं/2012-13/146 30 जुलाई 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 15 मार्च , 2012 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.9177 / 07.02.12 /2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 22 जून 2012 को एक और वक्तव्य तथा “ वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: 3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंक को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है । 5. प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) अनुलग्नक : यथोक्त |