3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंक को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।
4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।
5. प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
भवदीय,
(सी.डी.श्रीनिवासन) मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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