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धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

भारिबैं/2011-12/ 449
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.9177/07.02.12/2011-12

15 मार्च 2012

अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिम पर 16 जनवरी 2012 के हमारे पत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.एएमएल. सं.7081/ 03.05.28 (ए)/2011-12 और आरपीसीडी.सीओ.आरसीबी.एएमएल.सं.7036/ 07.02.12/2011-12 का संदर्भ लें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 16 फरवरी 2012 को एक वक्तव्य जारी किया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों /राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि वे इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(सी.डी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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