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धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

भारिबैं/2011-12/350
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं. 7036/07.02.12/2011-12

16 जनवरी 2012

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य सहकारी / केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया कुछ अधिकार-क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 3 अगस्त 2011 के हमारे पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.1286/07.02.12/2011-12 तथा ग्राआऋवि. केंका. आरसीबी.एएमएल.सं.1287/07.02.12/ 2011- 12 देखें ।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्‍त विषय पर 28 अक्तूबर 2011 को एक और वक्‍तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) ।

3. सभी राज्य तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्‍न वक्‍तव्‍य में दी गयी सूचना पर विचार करें।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों को इन देशों और अधिकार-क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्‍त

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